June 16, 2025
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सरायकेला:खाने में मिलावट को रोकने को लेकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कांड्रा एवं गम्हरिया क्षेत्र में अस्थाई रूप से चलाए जा रहे खाद्य प्रतिष्ठानों में छापामारी की… – Vananchal 24TV Live – वनांचल 24TV लाइव

सरायकेला:खाने में मिलावट को रोकने को लेकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कांड्रा एवं गम्हरिया क्षेत्र में अस्थाई रूप से चलाए जा रहे खाद्य प्रतिष्ठानों में छापामारी की… – Vananchal 24TV Live – वनांचल 24TV लाइव
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सरायकेला:संजय मिश्रा

सरायकेला। त्योहारों के दौरान खाने में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री आदिती सिंह के द्वारा कांड्रा एवं गम्हरिया क्षेत्र में अस्थायी रूप से चलाये जा रहे विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों जहां बूँदी लड्डू, मोतीचूर लड्डू , छेना मिठाई बनाकर विभिन्न खुदरा एवं छोटे मिठाई दुकानों में आपूर्ति की जाती है, में छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में किसी भी निर्माता के पास खाद्य अनुज्ञप्ति/ रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया. जिनके प्रतिष्ठान संचालकों का नाम अचीटो कापड़ी वार्ड-1 कांड्रा, हराधान पात्रा वार्ड-1, कृपा सिंधु ओझा वार्ड-1 कांड्रा है।

लड्डू का लीगल नमूना ज़ब्त किया गया है एवं बिना लाइसेन्स के संचालन करने के लिए Rs2000 जुर्माना लिया गया. इसके अतिरिक्त महंथी स्वीट्स, श्याम मिष्ठान भंडार से लीगल नमूना संग्रहित किया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान लोक स्वास्थ्य हित को देखकर चलाया जाता रहेगा। और मौके पर सभी होटेलों और मिठाई विक्रेता दुकानों से अपील की गई कि खाद्य पदार्थों में कामधेनु रंग (गाय छाप) का प्रयोग नहीं करेंगे।

क्योंकि यह रंग कपड़ा रंगने में प्रयोग किया जाता है, जिसे मिठाई को आकर्षित बनाने के लिए मिलावट किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। ऐसे रंग के मिलने पर खाद्य कारोबारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सभी मिठाई दुकानदारों को सूचित किया गया कि अपने-अपने डिस्प्ले ट्रे में बेस्ट बिफोर/अंतिम उपयोग की तिथी निश्चित रूप से अंकित करके ही मिठाई की बिक्री करें।

जाँच के क्रम में मिठाई के डिस्प्ले ट्रे में अंतिम उपयोग की तिथी अंकित नहीं रहने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिलावट करने वालों की सूचना/शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग, सिविल सर्जन कार्यालय में दी जा सकती है।

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