August 8, 2026
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सरायकेला : 75% आरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों पर जारी रहेगी कार्रवाई: उपायुक्त।

सरायकेला : 75% आरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों पर जारी रहेगी कार्रवाई: उपायुक्त।
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झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन नहीं करने वाले जिले के 5 संस्थानों के प्रतिनिधि हुए उपायुक्त के समक्ष हाज़िर।

75% आरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों पर जारी रहेगी कार्रवाई: उपायुक्त।

सरायकेला संजय मिश्रा  ।

मंगलवार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल के समक्ष झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन नहीं करने वाले जिले के 5 संस्थानों के प्रतिनिधि हाज़िर हुए। उल्लेखनीय है कि विगत सोमवार को 6 नियोजकों को इस अधिनियम का अनुपालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया था। इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि संबंधित अधिनियम के तहत राज्य अंतर्गत वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्यरत है, को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है। निजी प्रतिष्ठानों में बाह्यस्त्रोत से सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं संवेदक इत्यादि भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं।

अधिनियम के अनुपालन नही करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का है प्रावधान: उपायुक्त।
उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से सूचित करने के उपरांत भी कुछ संस्थानों द्वारा अब तक इस अधिनियम के तहत निबंधन तक नहीं कराया गया है। वैसे संस्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम का अनुपालन नहीं करने वाले नियोजकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है तथा समय-समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जिले के सभी नियोजक, जिन्होंने अब तक अपना निबंधन नहीं कराया है, से अपील किया कि इस अधिनियम के तहत यथाशीघ्र अपना निबंधन कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

इस संबंध में जिला नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में कुल 6 संस्थानो को नियमानुसार नोटिस दिया गया था। एवं उपायुक्त के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसमे से 5 नियोजकों ने उपायुक्त के समक्ष हाज़िर होकर उनके निर्देशानुसार आज ही अपने संस्थान का निबंधन करा लिया। साथ ही गैरहाज़िर नियोजक द्वारा आगामी शुक्रवार तक निबंधन सुनिश्चित नहीं करने की स्थिति में उपायुक्त ने उसके विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

उपस्थित नियोजकों में आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड, समृद्धि स्पोंज लिमिटेड, डीडी स्टील एंड पावर लिमिटेड एवं शारदा एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड शामिल रहे। जबकि अनुपस्थित नियोजक में आधार राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड रहा।

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