June 17, 2025
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News Saraikela: ADJ first court sentenced two accused to rigorous life imprisonment in the famous BJP leader Atma Mukhi murder case. कोल्हान झारखण्ड सरायकेला-खरसावाँ सुर्खियां

Saraikela : क्षेत्र चर्चित भाजपा नेता आत्मा मुखी हत्याकांड में एडीजे प्रथम अदालत ने दो आरोपियों को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा…

Saraikela : क्षेत्र चर्चित भाजपा नेता आत्मा मुखी हत्याकांड में एडीजे प्रथम अदालत ने दो आरोपियों को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा…
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क्षेत्र चर्चित भाजपा नेता आत्मा मुखी हत्याकांड में एडीजे प्रथम अदालत ने दो

आरोपियों को सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा…

सरायकेला Sanjay । वर्ष 2007 में घटित क्षेत्र चर्चित भाजपा नेता आत्मा मुखी हत्याकांड मामले में सजा की बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम अमित शेखर की अदालत ने मामले की दो आरोपी बुद्धेश्वर लोहार और राहुल सोरेन को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भादवी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए उक्त दोनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक को ₹10000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में 1 साल साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसी प्रकार 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दोनों को 5 साल सश्रम कारावास की सजा और ₹2000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में 6 महीना साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। भादवि की धारा 448 के तहत दोषी पाते हुए 9 महीना सश्रम कारावास और ₹500 अर्थदंड तथा महादेवी की धारा 341 के तहत दोषी पाते हुए एक महीना सश्रम कारावास और ₹250 अर्थदंड की सजा सुनाई है। नियमानुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। बताते चलें कि सरायकेला थाना अंतर्गत वर्ष 2007 में चर्चित रहे उक्त हत्याकांड में क्षेत्र के भाजपा नेता आत्मा मुखी को उनके नोरोडीह स्थित आवास के समीप सुबह-सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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