June 16, 2025
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Ranchi : दोनों डीएसपी के खिलाफ राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी … क्या है पूरा मामला देखें… | Vananchal 24TV Live

Ranchi : दोनों डीएसपी के खिलाफ राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी … क्या है पूरा मामला देखें… | Vananchal 24TV Live
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बुंडू और बागमारा काण्ड में सीआईडी की जांच में डीएसपी पवन कुमार और मजरूल होदा समेत कई

पुलिसकर्मियों को दोषी पाया,

रांची ब्यूरो (Sudesh Kumar) : झारखंड के दो डीएसपी के खिलाफ राज्य सरकार ने मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी है जिन दो डीएसपी के खिलाफ जांच होनी है, उनमें मजरूल होदा और पवन कुमार के नाम शामिल हैं. वर्तमान में डीएसपी मजरूल होदा आईआरबी में तो पवन कुमार बोकारो डीआईजी के कार्यालय में कार्यरत हैं. अब इन दोनों आरोपी डीएसपी के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.

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डीएसपी बाघमारा मजरुल होदो खिलाफ मामला :

धनबाद के हरिहरपुर थाना क्षेत्र में 13 जून 2016 की रात एक घटना घटी थी. तब तत्कालीन डीएसपी बाघमारा मजरुल होदा और तत्कालीन हरिहरपुर थानेदार संतोष रजक सादे लिबास में चेकिंग अभियान चला रहे थे. इसी बीच चमड़ा लदे एक ट्रक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रक चालक मोहम्मद नाजिम ने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी. सीआईडी की चार्जशीट के मुताबिक डीएसपी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने ट्रक का पीछा कर ड्राइवर को गोली मार दी थी. एक ट्रक चालक के बयान पर, इसी मामले में डीएसपी के खिलाफ़ धारा 307, 468, 471, 201-34 / 120-बी के तहत अभियोजन की स्वीकृति दी गई है.
आपको बता दें कि इसी तथाकथित मामले में तोपचांची के पूर्व थानेदार उमेश कच्छप ने अपने आवासीय कमरे में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली थी. उनकी भाभी नंदी कच्छप ने धनबाद कोर्ट में धनबाद के तत्कालीन एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, बाघमारा के तत्कालीन डीएसपी मजरूल होदा, हरिहरपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष रजक और तोपचांची के तत्कालीन इंस्पेक्टर डीके मिश्रा के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराया था.

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क्या है डीएसपी पवन कुमार पर आरोप

बता दें कि 7 जुलाई 2016 को रांची के नक्सल प्रभावित बुंडू के आदर्श नगर में रहने वाले रूपेश को पुलिस ने एक कपड़ा दुकान से पूछताछ के लिए उठाया था. पूछताछ में अत्यधिक पिटाई के कारण 8 जुलाई 2016 को रूपेश की मौत हो गई थी. इस मामले में सीआईडी ने अपना अनुसंधान शुरू किया और जांच में डीएसपी समेत अन्य पुलिसकर्मियों को दोषी पाया. सीआईडी ने इस मामले में तत्कालीन थानेदारों पंकज कुमार तिवारी, अशोक कुमार और बॉडीगार्ड रितेश कुमार पर चार्जशीट भी किया था. लेकिन अब डीएसपी पवन कुमार के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति संबंधी आदेश कोर्ट में जमा करने के बाद डीएसपी पर भी मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है. इसी मामले में भादवि की धारा 304, 323- 34 और एसटी एससी एक्ट के तहत अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है.

 

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