June 17, 2025
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News Saraikela: In the case of molesting a minor the court sentenced the old man to 4 years rigorous imprisonment for life under the POCSO Act. कोल्हान क्राइम झारखण्ड राजनीति सरायकेला-खरसावाँ सुर्खियां

Saraikela : नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी वृद्ध को सुनाई 4 साल सश्रम आजीवन कारावास की सजा…

Saraikela : नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी वृद्ध को सुनाई 4 साल सश्रम आजीवन कारावास की सजा…
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नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी वृद्ध को सुनाई 4 साल सश्रम आजीवन कारावास की सजा…

सरायकेला Sanjay : नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर 75 वर्षीय बागुन सोय को पोस्को एक्ट 8 के तहत चार वर्ष व 12000 रु जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नही देने पर चार वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दिया गया है। जबकि भादवि की धारा 354 के तहत तीन वर्ष कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थ दंड नही देने पर तीन वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. मामला वर्ष 2020 क है. इस सबन्ध में नाबालिग पीड़िता ने अपने रिश्ते में दादा बागुन सोय पर गलत नियत से छेड़खानी करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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