June 17, 2025
Vananchal 24TV Live – वनांचल 24TV लाइव
News Saraikela: Husband and mother-in-law accused of dowry death were sentenced to rigorous life imprisonment by the court... कोल्हान क्राइम झारखण्ड सरायकेला-खरसावाँ सुर्खियां

Saraikela : दहेज हत्या के आरोपी पति और सास को न्यायालय ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा…

Saraikela  : दहेज हत्या के आरोपी पति और सास को न्यायालय ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा…
Spread the love

दहेज हत्या के आरोपी पति और सास को न्यायालय ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास की सजा…

सरायकेला Sanjay । अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कनकन पट्टादार की अदालत ने दहेज के लिए हत्या के आरोपी पति शिबा पुष्टि और सास शुब्रा केसी पुष्टि को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायधीश ने भादवि की धारा 302 के तहत उक्त दोनों आरोपियों को मामले का दोषी पाते हुए प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास के साथ साथ ₹10000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में प्रत्येक को 6 महीना अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसी प्रकार उक्त दोनों आरोपियों को भादवी की धारा 304 बी के तहत मामले का दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास और ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में प्रत्येक को 3 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामले के संबंध में मृतका के भाई शिव शंकर बेरा की शिकायत पर खरसावां थाना कांड संख्या 101/2020 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें शिव शंकर बेरा ने बताया था कि उसकी बहन मानी बेरा की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ खरसावां निवासी शिबा पुष्टि के साथ हुई थी जिसके बाद ससुराल में उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए दहेज और सामान की मांग की जाने लगी थी।

Related posts

असमाजिक तत्वों ने धर्मिक झाण्डा जलाया, हँसडीहा पुलिस ने कड़ी कार्रवाही की दिया अश्वासन… – Vananchal 24TV Live – वनांचल 24TV लाइव

admin

दुर्गा पूजा के अवसर पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर विभाग ने बनाए कंट्रोल रूम; जारी किए संपर्क मोबाइल नंबर… – Vananchal 24TV Live – वनांचल 24TV लाइव

admin

सरायकेला:पहल: प्रोजेक्ट इंपैक्ट के तहत विद्यालय में पहले पहुंचने वाले 10 छात्रों का शिक्षकों ने फूलमाला पहनकर किया स्वागत…

admin